जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के व्यक्तियों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को समझना जरूरी है ताकि इसे सरलता और सहजता से प्राप्त किया जा सके। इस article में हम छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनाने की ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही पंचायत प्रस्ताव और पटवारी प्रतिवेदन के बारे में भी जानकारी देंगे।
जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र(वैकल्पिक )
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी का जाति प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
- स्कूल प्रमाण पत्र
- स्वयं की पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पंचायत प्रस्ताव या पटवारी प्रतिवेदन (यदि मिशल उपलब्ध नही है तो ही ग्राम पंचायत प्रस्ताव की आवस्यकता होती है |)
- दाखिल ख़ारिज ,अपना या अपने पिता का ( वैकल्पिक )
![How to Make a Caste Certificate in Chhattisgarh: Detailed Guide](https://sarkaritantra.in/wp-content/uploads/2024/06/Screenshot-2024-06-30-074107-1024x588.jpg)
ऑफलाइन प्रक्रिया
1. आवेदन पत्र प्राप्त करना
सबसे पहले, आपको संबंधित तहसील कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आप इसे नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र भरना
आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें। सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, जाति, माता-पिता के नाम आदि सही-सही भरें।
3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना
आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को संलग्न करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हों।
4. पंचायत प्रस्ताव प्राप्त करना
आवेदक को अपने ग्राम पंचायत से जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना होगा( यदि मिशल नही है तो )। इसके लिए ग्राम पंचायत के मुखिया या सचिव से संपर्क करें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
5. पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त करना
पंचायत प्रस्ताव के बाद, पटवारी से जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रतिवेदन प्राप्त करें। पटवारी आपके जाति और निवास की जांच करेंगे और प्रतिवेदन देंगे।
6. आवेदन जमा करना
भरने के बाद आवेदन पत्र को तहसील कार्यालय में जमा करें। जमा करते समय, आपको एक रसीद प्राप्त होगी जो आपके आवेदन की पुष्टि करती है।
7. सत्यापन प्रक्रिया
आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है, इसलिए धैर्य रखें।
8. जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका जाति प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। इसे आप संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया,स्वयं के द्वारा
1. छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट CG State Portal पर जाएं।
2. रजिस्ट्रेशन करें
यदि आप पहली बार इस वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करें।
3. लॉगिन करें
रजिस्ट्रेशन के बाद, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
4. जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
e-distric लॉगिन करने के बाद, “जाति प्रमाण पत्र” विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें। सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, जाति, माता-पिता के नाम आदि सही-सही भरें।
5. दस्तावेज़ अपलोड करें
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियों को अपलोड करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हों।
6. पंचायत प्रस्ताव और पटवारी प्रतिवेदन अपलोड करें
ऑनलाइन आवेदन में भी पंचायत प्रस्ताव या पटवारी प्रतिवेदन की आवश्यकता होगी। इन्हें स्कैन करके अपलोड करें।
7. आवेदन शुल्क का भुगतान करें
ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन शुल्क 30 रु. का भुगतान करना होता है। आप यह भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
8. आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन पत्र को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद, आपको एक रसीद प्राप्त होगी जो आपके आवेदन की पुष्टि करती है।
9. सत्यापन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद, संबंधित अधिकारी आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है, इसलिए धैर्य रखें।
10. जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका जाति प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण टिप्स
- सभी दस्तावेजों की सही और स्पष्ट प्रतियां जमा करें।
- आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें और कोई भी जानकारी गलत न दें।
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखें।
- सत्यापन प्रक्रिया में अधिकारियों का सहयोग करें और समय-समय पर आवेदन की स्थिति की जांच करें।
जाति प्रमाण पत्र बनवाने की यह प्रक्रिया आपको छत्तीसगढ़ में सरलता और सहजता से इसे प्राप्त करने में मदद करेगी। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ, आप इस महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको विभिन्न सरकारी योजनाओं और आरक्षण लाभों का लाभ उठाने में सहायता करेगा।
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