प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अधिमूल्य(primium)कितना है :
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 20/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से प्रीमियम काट लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कवरेज अवधि कितने दिनों के लिए होता है :
पीएमजेजेबीवाई के तहत कवरेज वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।
दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति:
निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का दुर्घटना कवर तदनुसार समाप्त/प्रतिबंधित हो जाएगा:
- 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकट की आयु) होने पर।
- बैंक में खाता बंद होना या बीमा चालू रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता।
यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से पीएमएसबीवाई के तहत कवर किया गया है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है, तो बीमा कवर 2 लाख. रुपये तक सीमित होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ :
मृत्यु पर- नामांकित व्यक्ति को रु. 2 लाख.
दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि – सब्सक्राइबर को रु। 2 लाख.
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि – ग्राहक को रु। 1 लाख
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता क्या है :
भाग लेने वाले बैंकों के 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के करीब की आयु) के बीच के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिएआवेदन प्रक्रिया:
ऑफलाइन:
चरण 01: पीएमएसबीवाई में ऑफ़लाइन नामांकन करने के लिए, कोई व्यक्ति उस बैंक शाखा में जा सकता है जहां उसका बचत खाता है या उम्मीदवार डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट: https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जा सकता है। रूप।
चरण 02: आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर सकते हैं।
चरण 03: एक बार इसे सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, ग्राहक को बीमा की एक पावती पर्ची सह प्रमाणपत्र मिलेगा।
संपर्क करना:
राज्यवार टोलफ्री नंबर – https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 1800-180-1111 / 1800-110-001
ऑनलाइन:
कोई भी व्यक्ति अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन पीएमएसबीवाई के तहत कवर का लाभ उठा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए अवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- DBT बैंक खाता
- निवास प्रमाण पत्र
- नॉमिनी की जानकारी
- निवास प्रमाण पत्र
- DBT बैंक खाता
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