वर्ष 2024-25 के लिए SECR रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस अधिनियम -1961 और अप्रेंटिसशिप नियम 1962 के तहत एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए नियुक्ति।
वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन: https://apprenticeshipindia.org 02.04.2024 से 01.05.2024 (रात 12.00 बजे तक) रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर शॉप में अपरेंटिस अधिनियम -1961 के तहत ट्रेड अपरेंटिस के रूप में भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जाते हैं। निम्नलिखित नामित ट्रेडों के विरुद्ध एसईसीआर का रायपुर:-
1.शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता:
(A) न्यूनतम 50% (कुल) अंकों के साथ 10+2 शिक्षा प्रणाली या इसके समकक्ष के तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
(B) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रासंगिक ट्रेड में आई.टी.आई. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
*उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अर्हक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और वे अभ्यर्थी जिनके अर्हक परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है, पात्र नहीं हैं
2.आयु सीमा:
उम्मीदवारों को 02.04.2024 को 15 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और 24 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष, ओबीसी के लिए 03 वर्ष, पूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्ष की छूट है आयु में छूट नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर है। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-बी के अनुसार उचित प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के प्रारूप पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार, जो उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय नमूना अनुलग्नक-सी के अनुसार उचित प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र और गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी प्रमाणपत्र इस अधिसूचना के बंद होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
3.अप्प्रेंतिसशिप प्रशिक्षण और वेतन की अवधि:
चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रत्येक ट्रेड के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से गुजरना होगा। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार वजीफा दिया जाएगा। उनकी प्रशिक्षुता पूरी होने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा
4. चयन प्रक्रिया :
चयन में मेरिट तैयार करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित हैं:-
मैट्रिकुलेशन [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों के साथ] और आईटीआई परीक्षा दोनों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त आयु के% अंकों का औसत लेते हुए दोनों को समान महत्व दिया जाता है (रेलवे स्थापना नियम 201/2017)।
5.चिकित्सीय परीक्षण:
चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ के समय मेडिकल प्रमाणपत्र लाने की सलाह दी जा सकती है
शिक्षुता अधिनियम 1961 और पैरा 4 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में सत्यापन
शिक्षुता नियम 1992 (समय-समय पर संशोधित)। चिकित्सा प्रमाण पत्र
सरकार द्वारा अधिकृत डॉक्टर (जीएजेड) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। सहायक पद से नीचे नहीं..
केन्द्रीय/राज्य अस्पताल के सर्जन।
6.संविदा :
चयनित उम्मीदवारों या, यदि वह नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ प्रशिक्षुता का अनुबंध करना होगा।
7. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :
नियोक्ता की ओर से किसी भी प्रशिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करना अनिवार्य नहीं है
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को कोई भी स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा
रोजगार, यदि नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किया गया हो। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं प्राप्त कर लें
प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत नियमों और विनियमों से परिचित कराया गया।
8.भूतपूर्व सैनिक :
भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को उनके लिए प्रदान किए गए 10% आरक्षण के तहत चुना गया है
उचित श्रेणी में रखा जाना चाहिए अर्थात। यूआर/एससी/एसटी/ओबीसी जिससे वे संबंधित हैं।
भूतपूर्व सैनिकों, उनके बच्चों और सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को आरक्षण मिलेगा
नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रशिक्षुता के लिए हो: –
A. मृत/विकलांग पूर्व सैनिकों के बच्चे, जिनमें शांतिकाल के दौरान मारे गए/विकलांग लोग भी शामिल हैं।
B. भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।
C. सेवारत जवानों के बच्चे। डी. सेवारत अधिकारी के बच्चे ई. भूतपूर्व सैनिक।
9.आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया से शुरू की जाएगी
02.04.2024 से 01.05.2024 रात 12 बजे तक ही स्वीकृत।
10. अभ्यार्थी के लिए सामान्य निर्देशः
(A) यदि अभ्यर्थी केवल https://apprenticeshipindia.org वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन नामांकन करें।
(B) यदि अभ्यार्थी अजा/अज्जा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षमि द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र का
वेबपोर्टल पर अपलोड करें तथा आधार वेरीफाई भी अनिवार्य है।
(C) किसी भी प्रकार के पैरवी/दबाव पर अभ्यार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
(D) ज्वालामुखी के रूप में मछलियां बनाने से पहले आने पर किसी भी प्रकार का टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।
(E) शिक्षा/तकनीकी योग्यता से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ वर्तमान पासपोर्ट आकार पर वेबसाइट पर जाएं
के रंगीन फोटो स्कैन किए गए हस्ताक्षर की सॉफ्ट/स्कैन कॉपी अपलो करनी होगी।
(F) यदि अभ्यर्थी आवेदन के लिए थोक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो और किसी प्रकार के दस्तावेज का निर्धारण किया जाता है, तो उसका अभ्यर्थी आवेदन करता है।
(G) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यार्थी / चयनित अभ्यार्थी ने गलत /जाली/झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी पूर्व सूचना के
बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।
(H) रेल प्रशासन अभ्यार्थी का बयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।
(I) मुद्रण संबंधी किसी भी त्रुटी के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नही होगा। झ) इंडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत खाली सीटें, दपूमरे/मुख्यालस के पत्र सं. पी-एचक्यू/आरयूएल/101/10 (ई-50910) दिनांक
13.02.2024 के अनुसार भरी जा सकती है।
(J) विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित्त मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
( K) अभ्यार्थी के आवेदन की स्वीकृति अस्वीकृति पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
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